RTE योजना के तहत राजस्थान के लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में निशुल्क कैसे पढ़ाये

RTE योजना के तहत अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में निशुल्क पढ़ाये

RTE योजना का पूरा नाम राइट तो एजुकेशन हैं जिसे हिंदी में शिक्षा का अधिकार नाम से जाना जाता हैं

यह योजना सरकार की योजना है जिसके तहत भारतीय नागरिक अपने बच्चो को निजी विद्यालय में निशुल्क अध्ययन करा सकते हैं यह योजना निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागु होने से शुरू हुयी है यहअधिनियम राजस्थान राज्य में 1 अप्रेल 2010 से लागु हुआ जिसके अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों में शुरुवाती कक्षा में 25 % सीट पर दुर्बल वर्ग व् असुविधा ग्रस्त समुह के बालक- बालिकाओं को प्रवेश दे कर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी गैर सरकारी विधालयों की शुल्क का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा

राजस्थान में आवेदन पात्रता

दुर्बल वर्ग

ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।

असुविधाग्रस्त समूह

  1. अनुसूचित जाति (ST) के बालक
  2. अनुसूचित जन जाति (ST)के बालक
  3. अनाथ बालक / जिस बालक के माता पिता ना हो
  4. एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित माता-पिता/संरक्षक के बालक
  5. युद्ध विधवा के बालक
  6. निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हों ।
  7. अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।
  8. ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग / शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गयी बी.पी.एल. सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है ।

बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए । राज्य नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है । प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक-बालिका को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहां से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिका प्रवेश के पात्र नहीं होंगे ।

आर.टी.ई. योजना के तहत आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

दुर्बल वर्ग

  • अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र समान्य भाषा में आय प्रमाण पत्र ।
  • बालक / अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र / मूल निवास प्रमाण पत्र / राशन कार्ड
  • बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज / जन्म परमं पत्र

असुविधाग्रस्त समूह

  • बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र । अथवा
  • बालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण-पत्र । अथवा
  • अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा । अथवा
  • एचआईवी/केंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट अथवा
  • युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र । अथवा
  • विशेष आवश्यकता वाले (नि:शक्तकजन) बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र । अथवा
  • पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र अथवा
  • बी.पी.एल. कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर)
  • बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
  • बालक का आयु सम्बान्धी दस्ताीवेज ।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन : WWW.RAJPSP.NIC.IN https://rajpsp.nic.in/PSP1/Home/Home.aspx

अंतिम तिथि : 10 मई 2024

लॉटरी द्वारा चयन की तिथि : 13 मई 2024

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